14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल में रहेगा सिंघम 

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Panipat News/Singham will remain in jail in judicial custody for 14 days
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आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। चर्चित हेड कॉन्स्टेबल आशीष कुमार की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आशीष अब उसी जेल में हवालाती हो गए हैं, जहां के डीएसपी जोगिंद्र देशवाल को करीब एक माह पहले उसने फोन पर धमकाया था कि गलत काम करने पर आप उसी जेल के कैदी बन जाओगे, जहां के जेलर हो। गुरुवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। आशीष अब 9 फरवरी से अगले 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल में रहेगा। इसके बाद फिर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

इस मामले में शामिल हर शख्स पर कार्रवाई होगी

इस संबंध में एसपी शशांक कुमार सावन ने कहा कि आशीष ने जिन 3 ड्राइवरों से एएसआई द्वारा रिश्वत लिए जाने की बात कहते हुए स्टिंग किया था, दरअसल वह फेक कार्रवाई थी। क्योंकि उन तीनों ड्राइवरों ने कोर्ट में 164 सीआरपीसी के बयानों में उनसे पैसे लिए जाने की बात को साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा आशीष को अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया था, मगर उसने पक्ष नहीं रखा। अब आशीष को पता लगा गया था कि उसकी गिरफ्तारी होगी, इसीलिए उसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर खुद गिरफ्तारी देने की बात कही। पुलिस ने उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया है। जिसकी जांच चल रही है। उसके साथ इस मामले में शामिल हर शख्स पर कार्रवाई होगी।

सबूतों के साथ एएसआई मनोज त्यागी के खिलाफ शिकायत दी थी

दो फरवरी को घटना के बाद सिंघम पुलिसकर्मी गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में भी पहुंचे थे, जहां विज ने उन्हें मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया था। एएसआई के साथ हुई बहस की घटना के बाद बुधवार को उन्होंने अपने ऊपर एफआईआर होने की बात कही है। आशीष कुमार ने बताया कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 323, 332, 353, 506 व 120-बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने उसी दिन सबूतों के साथ एएसआई मनोज त्यागी के खिलाफ शिकायत दी थी। इसके बावजूद उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आशीष कुमार ने कहा कि इस मामले में एसपी की मिलीभगत है।
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