बकाया मूलधन राशि की अदायगी पर ही मिलेगा ब्याज माफी का लाभ : डीसी

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  • योजना को आगामी 1 दिसंबर तक बढ़ाया गया
आज समाज डिजिटल, पानीपत।
पानीपत। डीसी सुशील सारवान नेे कहा कि महिला विकास निगम के माध्यम से ऋण लेने वाले पात्रों को सरकार ने विशेष छूट दी है। उन्होंने बताया कि महिला विकास निगम के ऋणियों के लिए ब्याज माफी योजना जो पहले 1 जून , 2022 तक थी उसे अब 1 दिसम्बर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है । उन्होंने बताया कि ब्याज माफी ऋण योजना का लाभ केवल उन्हीं ऋणियों को मिलेगा, जिनकी ऋण राशि 31 मार्च , 2019 को अतिदेय होगी। ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किस्तों में 2 दिसंबर, 2021 से 1 दिसम्बर , 2022 तक, ब्याज माफी का लाभ केवल समस्त बकाया मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। इस स्कीम को आगामी 1 दिसम्बर , 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

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