Pakistan court gave 11-year sentence to Mumbai attack mastermind Hafiz Saeed in Terror funding case: पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग मामले मे मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को सुनाई 11 साल की सजा

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नई दिल्ली। भारत में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान में कोर्ट से 11 साल की सजा सुनाई गई। आतंकी संगठन जमात-उत-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले मेंसजा सुनाई। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने हाफिज सईद के टेरर फंडिंग मामले में शनिवार को फैसला टाल दिया था।अदालत ने दोनों मामलों में सईद को साढ़े पांच साल – साढ़े पांच साल के कैद की सजा सुनाई, जबकि दोनों मामलों में 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया । दोनों मामलों की सजा साथ साथ चलेंगी। आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) लाहौर के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के दो मामलों में जमात उत दावा के प्रमुख के खिलाफ फैसले को उससे पहले 8 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था। 8 फरवरी को सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एटीसी न्यायाधीश ने हाफिज सईद के आवेदन पर गौर किया जिसमें उसने अपने खिलाफ आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के सभी मामलों को मिलाने और मुकदमा पूरा होने के बाद फैसला सुनाने की अपील की थी। अधिकारी ने बताया कि उप अभियोजक ने सईद की याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि उसके खिलाफ दो मामलों में मुकदमा पहले ही पूरा हो चुका है और अदालत कानून के तहत फैसला सुना सकती है।

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