नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती बस में निर्भया का सामूहिक बलात्कार किया और उसके शरीर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था। इस भयावह निर्भया गैंगरेप मामले में निर्भया की मां पिछले सात सालों से अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही थी। निर्भया के माता-पिता का इंतजार आज खत्म हुआ और डेथ वारंट के अनुसार सुबह साढ़े पांच बजे उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। हालांकि दोषियों के वकील एपी. सिंह ने आधी रात तक फांसी टालने की कोशिश जारी रखी। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्टका दरवाजा आधी रात को खटखटाया। फांसी पर रोक की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को खारिज कर दिया। जिसके बाद अब निर्भया के चारों दोषियों को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दे दी गई। मेडिकल आॅफिसर ने चारों दोषियों को मृत घोषित किया। चारों दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद निर्भया की मां आशा देवी के चहरे पर संतोष और न्याय मिलने की खुशी दिखी। उन्होंने कहा कि आखिरकर उन्हें लंबे संघर्ष के बाद फांसी दे दी गई। उसके जाने के बाद हमने लड़ाई शुरू की, यह संघर्ष उसके लिए था और ये भविष्य में हमारी बेटियों के लिए जारी रहेगा। मैं बेटी की तस्वीर को गले लगाया और कहा कि आखिरकार तुम्हें इंसाफ मिला। निर्भया के गुनहगारों की फांसी के बाद निर्भया के पिता ने कहा कि उन्हें इस घड़ी के लिए सात साल से इंतजार था। उन्होंने इस फैसला पर खुशी जताते हुए कहा कि आज हमारे लिए ही नहीं देश के लिए भी बड़ा दिन है। बता दें कि चारों दोषी- मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को पहली बार निर्भया गैंगरेप केस में साल 2013 में मौत की सजा सुनाई गई थी। साल 2012 में दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में चलती बस में 23 वर्षीय पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ 6 दरिदों नेहदों को पार कर विभत्सता के साथ उसके साथ बलात्कार किया गया था। दोषियों को बचाने के लिए फांसी दिए जाने के दो घंटे पहले तक प्रयास जारी था। सुप्रीम कोर्ट नेफांसी पर रोक की याचिका को आधी रात खारिज कर दिया था। सुबह 5.30 बजे चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। तिहाड़ जेल के डीजीपी संदीप गोयल ने कहा कि 2012 दिल्ली गैंगरेप के चारों दोषियों को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी पर लटकाया गया।
निर्भया गैंगरेप के दोषियों के वकील एपी सिंह ने जस्टिस भानुमति की बेंच से कहा कि वे गुनहगारों के परिवार के सदस्यों को आखिरी वक्त में 5-10 मिनट के लिए मिलने दें। लेकिन, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता जेल के नियम इसकी इजाजत नहीं देता है और यह दोनों पक्षों के लिए काफी कष्टकर होगा। आधी रात को निर्भया गैंगरेप के दोषी पवन गुप्ता की तरफ से फांसी के खिलाफ लगाई गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निर्भया की मां ने मीडिया से बात करते हुए खुशी जताई। निर्भया की मां ने कहा कि आज इस केस में आखिरी रोड़ा हट गया।
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