दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों को एनजीटी ने नहीं दी राहत

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आज समाज नेटवर्क, नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री द्वारा गत दिवस देश में नई व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया गया। जिसके तहत पुराने वाहन मालिकों को कुछ हद तक राहत दी गई है। वहीं इसी तरह की राहत राजधानी में देने की अपील को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिरे से नकार दिया है। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद करने के अपने आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। एनजीटी का मानना है कि राष्टÑीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है व वाहनों को किसी भी हालत में प्रदूषण फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह दिल्ली व एनसीआर में रह रहे करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य व जीवन का सवाल है। फैसला सुनाते हुए आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उसके आदेश के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। बेंच ने कहा कि 18 जुलाई, 2016 के आदेश में कहा गया है, दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इन हालात में, जिस संशोधन का अनुरोध किया गया है, वह समीक्षा की श्रेणी में आता है। जिस आदेश के विरुद्ध अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है, उसकी समीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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