NALSA Scheme : नालसा योजना के तहत राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित

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विद्यार्थियों को विधिक साक्षरता के विषय में विस्तार से जानकारी देते अधिवक्ता एसएस सुरेडिया।
विद्यार्थियों को विधिक साक्षरता के विषय में विस्तार से जानकारी देते अधिवक्ता एसएस सुरेडिया।

Aaj Samaj (आज समाज), NALSA Scheme, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रजनीश बंसल के दिशा निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के मार्गदर्शन में आज राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली में नालसा योजना के तहत विधिक सेवा दिवस के संबंध में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता एसएस सुरेडिया ने विद्यार्थियों को विधिक साक्षरता के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

उन्होंने बताया कि पीएलए, लोक अदालत (प्रतिदिन लोक अदालत, मंथली लोक अदालत व नेशनल लोक अदालत) के माध्यम से केसों का निपटारा करवा सकते हैं। साइबर अपराध, अरेस्ट, प्री अरेस्ट, रिमांड्स, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, दहेज एक अपराध, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं भारतीय ध्वज संहिता, इसके अलावा महिला, सीनियर सिटीजन, बच्चे, दिव्यांग, एससी-एसटी एक्ट व तीन लाख से कम सालाना इनकम वाले को फ्री में कानूनी सहायता मिलती हैं।

उन्होंने बताया कि लीगल सर्विस हेल्पलाईन नंबर 01282-250322 के माध्यम सुबह 10 से सांय 4.30 बजे तक घर बैठे कानूनी सहायता ले सकते हैं।

इस अवसर पर लेक्चरर इंद्रजीत, अशोक, सिकन्दर व अन्य स्टाफ मौजूद था।

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