मातृशक्ति उद्यमिता योजना

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Matrushakti Entrepreneurship Scheme
Matrushakti Entrepreneurship Scheme

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है।

इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण दिया जाता है : डीसी

डीसी डॉ. जय कृष्ण आभीर ने बताया कि योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। डीसी ने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा जिसमे 7 प्रतिशत ब्याज महिला विकास निगम द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेगी।

इस नंबर 01282-250346 पर फोन करके ले जानकारी

योजना के आवेदन के लिए महिला के पास हरियाणा राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस बारे में अन्य किसी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में जाकर तथा कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 01282-250346 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।

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