Legal awareness Camp in Daungada Ahir : दौंगड़ा अहीर में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित

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कैंप में जागरूक करते अधिकारी।
कैंप में जागरूक करते अधिकारी।

Aaj Samaj (आज समाज),Legal awareness Camp in Daungada Ahir,नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के निर्देशानुसार व उप मंडल समिति महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष मनीष नागर के मार्गदर्शन में आज दौंगड़ा अहीर में मजदूरों के लिए कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

कैंप में श्रम विभाग से सुरेंद्र लांबा ने जानकारी देते हुए हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही मातृत्व लाभ योजना में 36 हजार रुपए, पितृत्व लाभ योजना में 21 हजार रुपए, मजदूर के बच्चों की शिक्षा पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता में 8 हजार रूपए से 20 हजार रुपए तक मिलते हैं। मिस्त्री औजार खरीदने के लिए मिस्त्री को 8 हजार रुपए, महिला मजदूर को सिलाई मशीन के लिए 3500 रूपए, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना में 5100, कन्यादान योजना के तहत लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता 51 हजार रुपए, लड़के की शादी पर 21 हजार रुपए और लड़की की शादी पर 50 हजार रुपए मिलते हैं।

महिला मजदूर की खुद की शादी के लिए 50 हजार रुपए मिलते है। अपंगता पेंशन के लिए 3 रुपए प्रति महीने, रजिस्टर मजदूर की साधारण मृत्यु पर 2 लाख रूपए की सहायता, मृत्यु के टाइम संस्कार करने के लिए 15 हजार रुपए की सहायता मिलती है।

इस मौके पर विजय सिंह विधिक सेवक व राजकुमार ने बताया कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फैमिली आईडी में मजदूर भवन निर्माण दिखाएं तभी रजिस्टर कॉपी बन सकती है तथा एक साल में 90 दिन का काम दिखाना बहुत जरूरी है इस मौके पर गांव की एडवोकेट शशिबाला, पीएलवी राजकुमार, सरपंच सुनीता देवी के अलावा गांव के नागरिक व मजदूर उपस्थित थें।

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