Kejriwal Petition: अभी तिहाड़ में ही रहेंगे केजरीवाल, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

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Kejriwal Petition
अभी तिहाड़ में ही रहेंगे केजरीवाल, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Aaj Samaj (आज समाज), Kejriwal Petition, नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी व हिरासत को गैर-कानूनी बताकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

यह केंद्र और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं : कोर्ट

हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान याचिका खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है। उन्हें यानी केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है और किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता।

जज राजनीति नहीं कानून से बंधे हैं : जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, ईडी ने अपनी दलील में कहा है कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। केजरीवाल की ओर से अपनी याचिका में सरकारी गवाहों के बयान पर सवाल खड़े किए गए थे। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। यदि आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं।

जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती

कोर्ट ने कहा, केजरीवाल के पास यह अधिकार है कि वह गवाहों को क्रॉस कर सकें, लेकिन निचली अदालत में न कि हाई कोर्ट में। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। हाई कोर्ट ने कहा, जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती है। आप सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, मुझे उस अदालत से कोई उम्मीद नहीं है। देखते हैं।

मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी वैध : कोर्ट

शराब नीति घोटाले में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने कहा, आज जज ने सभी सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया और कोर्ट ने भी कहा उस मनी ट्रेल का पता चल गया है तथा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। कोर्ट ने यह भी कहा, ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने ही साजिश रची थी और वह अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया था। ईडी ने उन्हें मामले में सरगना बताया है।

के कविता की हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ गई है। उन्हें मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने बीआरएस नेता की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। जांच एजेंसी ने कहा कि के कविता ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। इसके अलावा उन्होंने गवाहों को भी प्रभावित करने की कोशिश की है। कविता ने जज से बात कर अपनी बात रखने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी।

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