Imran Khan को सभी मामलों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Imran Khan
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान।

Aaj Samaj (आज समाज), Imran Khan, इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस सहित सभी मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अब उन्हें 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसी बीच पीएम शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक बुलाई और साथ ही शरीफ सरकार के 2-3 मंत्रियों ने देश में देश में इमरजेंसी की सिफारिश की है। नतीजतन पाकिस्तान में फिर काफी सियासी हलचल बढ़ गई है।

अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में इमरान की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार देते हुए उनकी तुरंत रिहाई के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इमरान से कहा था कि वह शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत लें। जमानत की अर्जी मंजूर होने के बाद किसी तरह की अप्रिय घटना के मद्देनजर हाईकोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस और रेंजर्स की टीम मौजूद रही। इमरान व उनके वकील को आशंका थी कि बाहर निकलने पर उन्हें कुछ दूसरे मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद खान को पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखा गया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने खान की घर जाने की अपील को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा था, आपको पुलिस लाइन में रुकना होगा। हालांकि, आपसे अब कैदी की तरह व्यवहार नहीं किया जाएगा।

पीएम शहबाज से इमरजेंसी की सिफारिश

दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कहा कि इमरान खान नियाजी चाहता है कि पाकिस्तान हर सूरत में डिफॉल्ट हो जाए। 1971 में मुल्क दो टुकड़े हुआ था और फिर बेनजीर का कत्ल हुआ। सबको मालूम था कि कौन गुनहगार है। इसके बावजूद सेना के ठिकानों पर हमले नहीं हुए। फिर हमने 9 मई को ये हमले भी देख लिए।

तोशाखाना मामले में भी इमरान को मिली राहत

तोशाखाना मामले में भी इमरान को राहत मिल गई है। शुक्रवार को ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में सुनवाई की और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। दरअसल, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मामले में क्रिमिनल ट्रायल की इजाजत मांगी थी। इसके खिलाफ इमरान ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने कहा- अगले आॅर्डर तक इस केस में सेशन कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा।

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