Horticulture Department : फसलों को कीट पतंगे के बचाने के लिए फीरोमैन ट्रैप, लाईट ट्रैप व स्टीकी ट्रैप का उपयोग करें किसान

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बागवानी विभाग की ओर से 75 प्रतिशत तक दिया जा रहा अनुदान
बागवानी विभाग की ओर से 75 प्रतिशत तक दिया जा रहा अनुदान
  • बागवानी विभाग की ओर से 75 प्रतिशत तक दिया जा रहा अनुदान
  • पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आधारित है योजना

Aaj Samaj (आज समाज),  Horticulture Department, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
बागवानी फसलों को हानिकारक कीट पतंगे के नुकसान से बचाने के लिए फीरोमैन ट्रैप, लाईट ट्रैप व स्टीकी ट्रैप का उपयोग करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधारित है।

यह जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि बारिश के मौसम में बागवानी फसलों को हानिकारक कीट पतंगे नुकसान पहुंचाते है। कीटों के नुकसान से बागवानी फसलों को बचाने के लिए फीरोमैन ट्रैप, लाईट ट्रैप व स्टीकी ट्रैप का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग फीरोमैन ट्रैप का उपयोग किया जाता है। इसके लिए एक किसान के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 10 एकड़ है।

ट्रैप का उपयोग करने से हानिकारक कीट पतंगों से फसल का बचाव हो जाता है व कीटनाशकों पर किसान का खर्चा नहीं होता जिससे फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है। किसान आवेदन के माध्यम से स्वीकृति लेने के बाद किसी भी इम्पैनलड फर्म द्वारा ट्रैप खरीद कर बिल विभाग में जमा करवा सकता है। फसलों को बचाने के लिए हानिकारक कीट को पहचान कर ही फीरोमैन ट्रैप, लाईट ट्रैप व स्टीकी ट्रैप का चुनाव करें।

उन्होंने बताया कि अमरूद, नींबूवर्गीय व बेर में फल मक्खी के लिए फ्रूल्योर नामक कैप्सुल का उपयोग करें तथा कद्दूवर्गीय फसलों में क्यूकरलर एंव बैंगन में फल एंव तना भेदक के लिए लुसिनोड्स ओर्बानलिस नामक कैप्सुल का उपयोग करें। सफेद मक्खी के लिए यलो स्टीकी ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अनुदान के लिए किसान सर्वप्रथम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कर के बागवानी विभाग की साईट पर एचओआरटी एनईटी डॉट जीओवी डॉट इन पर आवेदन करें व मद का चुनाव करके दस्तावेज अपलोड करें।

फीरोमैन ट्रैप, लाईट ट्रैप व स्टीकी ट्रैप के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

जिला उद्यान अधिकारी डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा कर रजिस्ट्रेशन कॉपी, एक पासपोर्ट साईज फोटो, फैमिली आईडी, आधार कार्ड,पैन कार्ड, जमाबंदी, फर्द व पटवारी रिपोर्ट, बैंक पासबुक, ट्रैप का ओरिजनल बिल।

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