Karnal News: करनाल पुलिस थाने में महिला से दुष्कर्म के दोषी होमगार्ड को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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करनाल पुलिस थाने में महिला से दुष्कर्म के दोषी होमगार्ड को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा
करनाल पुलिस थाने में महिला से दुष्कर्म के दोषी होमगार्ड को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

Karnal News (आज समाज) करनाल: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने चिन्हित अपराध के मामले में दुष्कर्म के दोषी गुलाब सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। वहीं दोषी पर 20000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुमार्ना न भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। महिला की शिकायत अनुसार वह 21 फरवरी 2022 को थाना घरौंड़ा, करनाल में लड़ाई- झगड़े के मामले में शिकायत देने गई थी। थाने में उसे होमगार्ड जवान गुलाब निवासी घरौंड़ा मिला। महिला ने उसे बताया कि वह झगड़े की शिकायत व इस झगड़े की रिकॉर्डिंग लेकर आई है। होमगार्ड के जवान ने महिला को कहा कि कमरे में बैठकर मुझे यह रिकॉर्डिंग सुनाना। होमगार्ड उसे थाना के पीछे बने एक कमरे में ले गया। वहां ले जाकर होमगार्ड गुलाब ने जबरन उससे दुष्कर्म किया। जांच में मालूम हुआ कि यह कमरा थाना के मैस में कार्य करने वाले कुक का था। महिला ने होमगार्ड के जवान गुलाब के खिलाफ थाना घरौंड़ा, करनाल में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने थाना में लगे कैमरों की सीसीटी फुटेज व कमरे में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने होमगार्ड के खिलाफ 21 फरवरी 2022 को थाना घरौंड़ा, करनाल में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। महिला ने कहा कि थाना में तैनात कर्मी आम जनता की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ऐसे में अगर खाकी वर्दी वाले ही भक्षक बन जाए तो इस वर्दी पर लोगों का कैसे विश्वास कायम रहेगा। महिला ने कहा कि जब से मेरे साथ यह घटना घटित हुई है, तब से मुझे थाना में जाने से भी डर लगता है। महिला से दुष्कर्म का मामला कोर्ट में 2 वर्ष से विचाराधीन चल रहा था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से अमन कौशिक, उप-जिला न्यायवादी व हिना रानी, सहायक जिला न्यायवादी मामले की पैरवी कर रहे थे। अदालत में अभियोजन पक्ष ने सबूतों व गवाहों को मजबूती से पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने चिन्हित अपराध के मामले में दुष्कर्म के आरोपी गुलाब सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा के आदेश पारित किए हैं। वहीं साथ ही दोषी को 20000 रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।