Himachal can now come after registration on e-Covid 19 software: अब ई-कोविड19 साफ्टवेयर पर पंजीकरण के बाद आ सकेंगे हिमाचल 

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लोकिन्दर बेक्टा, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए ई-काेविड पास की अनिवार्यता काे समाप्त कर दिया है। अब बाहर से आने वाले लाेग खुद को ई-काेविड19 साफ्टवेयर में पंजीकृत कर हिमाचल आ सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के बाद लोगों की आवाजाही हो सकेगी, जिसकी ऑनलॉइन ही मानिटरिंग होगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में ई-काेविड पास की अनिवार्यता काे समाप्त करने के बाद अब हिमाचल सरकार ने भी इसे हटा दिया है। राज्य सरकार की तरफ से अनलॉक-टू को लेकर जारी की गई नई गाइडलॉइन में इसका उल्लेख किया गया है।
अब बाहर से आने वाले लाेगाें काे संबंधित जिला प्रशासन के पास आवेदन नहीं करना पड़ेगा। पंजीकरण करने के बाद उन्हें एक रसीद मिलेगी। बाहर से आने वाले व्यक्ति ने जिस जिले में जाने के लिए अपनेआप काे पंजीकृत किया हाेगा, ई-काेविड पंजीकरण प्रणाली से इसकी सूचना तुरंत संबंधित जिला उपायुक्त काे जाएगी और वह बाहर से आने वाले व्यक्ति का क्वारंटाइन करना सुनिश्चित करेंगे। बहार से आने वाले व्यक्ति अगर रेड जाेन से हिमाचल आ रहा है ताे उसे 14 दिनाें तक संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और अगर ग्रीन या आरेंज जाेन से आ रहे हैं ताे वे हाेम क्वारंटीन होंगे।
उधर, हिमाचल सरकार ने सैलानियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। इसके तहत हिमाचल आने वाले सैलानियों को यहां के होटलों में ठहरने के लिए कम से कम 5 दिन की बुकिंग करवानी होगी। साथ ही हिमाचल आने से 72 घंटे पहले आईसीएमआर से पंजीकृत लैब से कोविड टेस्ट की रिपोर्ट साथ लानी होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उनको प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार के साथ होटल एसोसिएशन की बैठक में होटलों को खोलने की मांग रखी गई थी।
इस बीच, प्रदेश में 15 जुलाई से मेडिकल काॅलेजाें में फाइनल ईयर की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हाे जाएगी। इस संबंध में भी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। कक्षाओं काे शुरू करवाने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग काे गाइड लाइन तैयार करने काे कहा है। सरकार ने आने वाले दिनाें में स्वास्थ्य सेवाओं काे सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल काॅलेज में अंतिम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू करने काे कह दिया है।
एसओपी जारी होने पर ही खुलेंगे सिनेमा हॉल, खेल परिसर व बॉर 
एसओपी जारी होने पर सिनेमा हाल, खेल परिसर, बॉर, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम को खोला जा सकेगा। वहीं, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को भी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए एसओपी का इंतजार करना होगा। हालांकि ऐसी गतिविधियों की कटेंनमेंट जोन में अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर, किसान-बागवान व प्रोजेक्ट लेबर को भी पंजीकरण करवाना होगा। सेना व अर्धसैनिक बलों को आवाजाही के लिए पास जरूरी नहीं है।अभी अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उधर, अब सरकार शिक्षण संस्थानों को क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाएगी।
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