गुरदासपुर: बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट के लिए कौंसिल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे

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गगन बावा, गुरदासपुर
प्राइवेट अस्पताल में बच्चे का जन्म होने या किसी की मौत हो जाने के बाद उनका बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब नगर कौंसिल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोगों को अस्पताल से ही सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए जाएंगे। पहले चरण में शहर के 21 अस्पतालों को यह सर्विस देने की हिदायत की गई है। इसके लिए इन अस्पतालों के लॉग इन भी बना दिए गए हैं। स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। यदि किसी को किसी कारण वश अस्पताल से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वह कौंसिल से भी ले सकता है। बता दें कि पंजाब सरकार के आदेश पर तीन महीने से इस योजना पर काम चल रहा था। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में बर्थ या डेथ होने पर अस्पताल की तरफ से कौंसिल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद कौंसिल वेरिफाई कर ऑनलाइन अप्रूवल दे देगा। इसके बाद संबंधित अस्पताल सॉफ्टवेयर से मंजूर हुए सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल कर दे देगा। किसी भी व्यक्ति के जन्म या मौत की जानकारी 21 दिन के अंदर नगर कौंसिल को देनी होती है।
इन प्राइवेट अस्पतालों को मिली परमिशन:
दीप मल्टीस्पैशलिटी अस्पताल, अबरोल अस्पताल, आरपी अरोड़ा मेडिसिटी अस्पताल, पन्नू नर्सिंग होम, महाजन नर्सिंग होम, महाजन अस्पताल और आई केयर सेंटर, महक अस्पताल, सरदारी लाल अस्पताल, सुखमनी सर्जिकल अस्पताल, कलेर अस्पताल, चमन अस्पताल, सिटी अस्पताल, भाटिया अस्पताल, यश अस्पताल, बब्बर मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल, ओबराय अस्पताल, अग्रावल अस्पताल, कलसी अस्पताल, अरोड़ा अस्पताल, एमएम मेमोरियल अस्पताल, गुरु नानक अस्पताल का नाम शामिल है।
पहली कॉपी मिलेगी फ्री :
बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट की पहली कॉपी फ्री उपलब्ध होती है। इसके बाद दोबारा कॉपी लेने के लिए सेवा केंद्र में आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए 65 रुपए फीस और प्रति पेज 10 रुपए भुगतान करना होता है।
ऐसे बनेगा प्रमाण पत्र:
निजी अस्पतालों को जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले पोर्टल का राइट दिया जाएगा। उसमें सारी डिटेल फाइल कर नगर कौंसिल के संबंधित जोनल अधिकारी की आईडी पर भेज दिया जाएगा। वहां से वैरिफाइड होने के बाद अस्पताल अपने यहां से प्रिंट जारी कर सकेगा। प्राइवेट अस्पतालों में जन्म और मृत्यु से संबंधित पहली कॉपी के लिए पहले की तरह धक्के खाने की जरूरत नहीं रहेगी।
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