सरकार ने बढ़ाई ब्याज में छूट की अवधि -अभिषेक मीणा, निगमायुक्त

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Government extended the period of interest exemption - Abhishek Meena
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 इशिका ठाकुर, करनाल,11 मार्च:

हरियाणा सरकार की ओर से चौथी बार छूट का एलान किया गया है, जिन्होंने वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक सम्पत्ति कर अदा नहीं किया है, वे आगामी 31 मार्च 2023 तक अपने बकायों का एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 40 प्रतिशत ब्याज की छूट का लाभ मिलेगा।

चौथी बार हुआ छूट का एलान

निगमायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा चौथी बार ब्याज में छूट का एलान किया है। उन्होंने बताया कि पहले 31 दिसंबर तक ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी गई थी। उसके बाद 31 जनवरी तक 50 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया। फिर 28 फरवरी तक 40 प्रतिशत छूट की घोषणा हुई, इनके बावजूद एक बार फिर सरकार की ओर से आगामी 31 मार्च तक 40 प्रतिशत ब्याज की छूट का लाभ देने का एलान किया गया है, इससे बकायादारों को लाभ मिल सकेगा।

नगर निगम करनाल का रिकॉर्ड- निगमायुक्त ने बताया कि करनाल नगर ने पिछले 13 सालों के मुकाबले अब तक नगर निगम के खजाने में 31 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक छूट की अवधि बढ़ जाने से सम्पत्ति कर में अच्छी-खासी बढ़ौतरी हो सकती है।
निगमायुक्त ने बताया कि नागरिक ऑनलाईन पेमेंट कर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो नागरिक ऐसा करने में असमर्थ हैं, वह नगर निगम के नागरिक सुविधा केन्द्र की खिडक़ी पर किसी भी कार्य दिवस में अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं।

उन्होंने नगर निगम के सभी सम्पत्ति कर बकायादारों से अपील कर कहा है कि सरकार की इस घोषणा का भरपूर लाभ उठाएं और ब्याज की छूट के बाद जो भी सम्पत्ति कर देय बनता है, उसे नगर निगम के खजाने में जमा करवाएं। निगमायुक्त ने केन्द्र व राज्य सरकार के बकायादारों की श्रेणी में चल रहे विभागों से भी अपील करते कहा है कि वह भी इस सुनहरी छूट का लाभ उठाते हुए अपना बकाया सम्पत्ति कर नगर निगम के खजाने में जमा करवाएं। उन्होंने बकायादारों को यह भी कहा है कि जो बकायादार सरकार की इस सुविधा की अनदेखी कर देरी से भुगतान करेगा, उस पर प्रति मास डेढ प्रतिशत ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

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