Four convicts hanged in Jaipur blast case: जयपुर ब्लास्ट केस में चार दोषियों को फांसी की सजा

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 नई दिल्ली। राजस्थान की विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट के शामिल चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। बुधवार को चार को दोषी ठहराया था जबकि एक आरोपी दोषमुक्त किया गया। अदालत ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी माना है जबकि शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। लोक अभियोजक श्रीचंद ने एजेंसी को बुधवार को बताया था कि चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया है। इसके अलावा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत तथा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया गया है।जयपुर में 13 मई 2008 को शाम लगभग सवा सात बजे 15 मिनट में सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए थे। लगभग 11 साल पहले हुए इन आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला दिया था। इन धमाकों में कम से कम 70 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे।

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