करनाल : नगर निगम आयुक्त की अपील सम्पत्ति कर भरें, उठाएं छूट का लाभ

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प्रवीण वालिया, करनाल :
नगर निगम आयुक्त डा. मनोज कुमार ने नागरिकों को चालू वित्त वर्ष के बिलों पर 25 प्रतिशत और शेष राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दिए जाने को सरकार का उदारता भरा कदम बताया है। बुधवार को इसकी जानकारी देते उन्होंने बताया कि शहर के सभी वार्डों में चालू वित्त वर्ष के बिल वितरण का कार्य कई दिनो से जारी है, इसके फलस्वरूप नागरिक अपने बिलों का भुगतान कर छूट का लाभ उठा रहे हैं। अब तक करीब 1 करोड़ रुपए की राशि भी निगम के खजाने में जमा हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बिल वितरण का कार्य सिम्पलैक्स नाम की एक निजी एजेंसी के कारिंदे घर-घर जाकर कर रहे हैं, फिर भी यदि किसी व्यक्ति को उक्त बिल प्राप्त नहीं होता, तो वह अपनी पुरानी आई.डी. लेकर  नगर निगम कार्यालय की खिडकी नम्बर 6 व 7 पर प्रस्तुत करके उसका बिल प्राप्त कर सकता है। बिल लिए जाने के बाद इन्हीं खिड़कियों पर उसके भुगतान की भी सुविधा है। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब सरकार ने चालू बिलों पर 25 प्रतिशत की अच्छी खासी छूट दी है। यही नहीं शेष 75 प्रतिशत राशि पर भी 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देकर सरकार ने उदारता दिखाई है, लेकिन 10 प्रतिशत की छूट का लाभ 30 सितम्बर तक ही मिलेगा। नागरिकों को दो महीनो में इसका फायदा उठा लेना चाहिए। निगमायुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल का भुगतान आनलाईन भी किया जा सकता है, जो बहुत ही आसान है। इसके लिए व्यक्ति को एम.सी. करनाल डाट ओआरजी अथवा यूएलबीएचआरवाईएनडीसी डाट ओआरजी की साईट पर जाकर अपना बिल देख सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिल पर दिए गए बार कोड को स्कैन कर यूएलबी की साईट खोलकर उसमें अपनी बिल आई.डी. डालें, तो बिल ओपन हो जाएगा और उसी से आॅनलाईन डेबिट या के्रडिट कार्ड से भुगतान भी किया जा सकता है। निगमायुक्त ने बताया कि यदि किसी के प्रापर्टी टैक्स बिल में कोई त्रुटि है, तो उसका भी समाधान किया जा रहा है। इसके लिए व्यक्ति को यूएलबीएचआरवाईएनडीसी डाट ओआरजी पर जाकर आनलाईन अपना आब्जैक्शन डालना होगा और कारैक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज अटैच करने पर त्रुटि कुछ दिनो में ठीक करवाई जा सकती है।

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