PAN Card खो गया है तो चिंता न करें, 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा ई-पैन और घर भी मंगवा सकते हैं नया कार्ड

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E-PAN will be downloaded in 2 minutes

आज समाज डिजिटल,नई दिल्लीः

PAN Card खो गया है तो चिंता न करें, 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा ई-पैन और घर भी मंगवा सकते हैं नया कार्डपैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. ऐसे में अगर वह कहीं खो जाए या फिर पर्स के साथ चोरी हो जाए तो आपको सबसे पहले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करानी है.आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्रा​इविंग लाइसेंस वगैरह की तरह पैन कार्ड भी उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल है, जिसकी जरूरत आपको अक्सर पड़ती रहती है. किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन में एक सीमा के बाद PAN कार्ड जरूरी होता है. बैंक से कोई लोन लेना हो, किसी को हैवी अमाउंट ट्रांसफर करना हो, कमर्शियल लेनदेन करना हो या फिर इनकम टैक्स से जुड़ा कोई काम हो, पैन कार्ड के बगैर संभव नहीं है.अक्सर जरूरत पड़ने के कारण बहुत सारे लोग इसे अपने साथ ही रखते हैं. अपनी जेब में या कार्ड होल्डर में या फिर पर्स में इसे साथ लेकर चलते हैं. ऐसे में अगर गलती से भी आपका पैन कार्ड खो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. लेकिन चिंता करने की बात नहीं हैं. क्यों नहीं है आगे हम यही बताने जा रहे हैं.सबसे पहले पुलिस थाने में करें|

पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज

शिकायत पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. ऐसे में अगर वह कहीं खो जाए या फिर पर्स के साथ चोरी हो जाए तो आपको सबसे पहले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करानी है. बहुत सारे राज्यों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की भी सुविधा है. इससे खुदा न खास्ते, अगर कोई आपके पैन का गलत इस्तेमाल करता है तो आप किसी लफड़े में पड़ने से बच जाएंगे. इसके बाद ही आप पैन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं.घर बैठे डाउनलोड कर लें ई-पैन कार्ड (E-PAN Card):अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो जाए या चोरी हो जाए तो आपके कई तरह के काम रुक सकते हैं. ऐसे में आप परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ई-पैन कार्ड (E-PAN Card) यानी पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले महीने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है. इसके जरिए आप घर बैठे मिनटों में अपना ई-पैन कार्ड (e-PAN) डाउनलोड कर सकते हैं.यहां समझें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/ ) पर लॉग इन करें.
  2. यहां पर आपको Instant E PAN ऑप्शन पर क्लिक करना है. यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो Show More पर क्लिक करते ही दिखेगा.
  3. नया पेज खुलने के बाद यहां New E PAN ऑप्शन पर क्लिक करें.
  4. यहां पर अपना पैन नंबर दर्ज करें. पैन नंबर याद नहीं है, तो आप आधार नंबर का विकल्प है.
  5. यहां दिए गए नियम और शर्तों को पढ़ लें और Accept पर क्लिक करें.
  6. अब आगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. इसे डाल के Confirm पर क्लिक कर दें.
  7. कंफर्म करने के बाद प्रॉसेस होकर आपकी ईमेल आइडी पर आपका पैन कार्ड पीडीएफ फॉर्मैट में आ जाएगा. इस e-Pan को आप डाउनलोड लें.
  8. डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए कितना देना होगा शुल्क?

नया डुप्लिकेट पैन कार्ड भी मंगवा सकते हैं

आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना नया डुप्लिकेट पैन कार्ड भी मंगवा सकते हैं. इसके लिए आप विभाग की ऑनलाइन सेवाओं की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html पर विजिट कर सकते हैं. यहां डिटेल भरते हुए आप अपने कम्यूनिकेशन या परमार्नेंट एड्रेस पर डुप्लीकेट PAN कार्ड मंगवा सकते हैं. देश के अंदर PAN कार्ड के लिए आपको 93 रुपये + 18 प्रतिशत GST के हिसाब से 110 रुपये शुल्क के तौर पर देना होगा. वहीं आप कहीं विदेश में रह रहे हैं और वहां मंगवाना चाहते हैं तो आपको GST डिस्पैच चार्ज वगैरह मिलाकर 1011 रुपये चुकाने होंगे|
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