
Dream11 Winners Beware : ड्रीम11 जिसमे कोई भी व्यक्ति एक टीम बना सकता है और लाखो रूपए कमा सकता है। ड्रीम11 और मायटीम11 जैसे ऐप का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ उपयोगकर्ता फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल सकते है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रीम11 से कमाई गयी आय पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है इस एप्प से कमाए गए पैसे को ‘कैजुअल इनकम’ कहा जाता है और इसपर भारत के आयकर नियमों के तहत आपको इस पर टैक्स देना होगा।
ऐप से होने वाली आय ‘कैजुअल इनकम’
आयकर विभाग ड्रीम11 और मायटीम11 जैसे ऐप से होने वाली आय को ‘कैजुअल इनकम’ मानता है। इसका मतलब है कि यह ऐसी आय है जो नियमित नहीं है, जैसे आपकी सैलरी या बिजनेस से होने वाली आय।
यह एकमुश्त या अनियमित आय है, जैसे लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी से मिलने वाला पैसा! आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इसे ‘अन्य स्रोतों से आय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
इसे धारा 56(2)(ib) और धारा 2(24)(ix) में समझाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने इन ऐप्स पर अपनी फैंटेसी टीम बनाकर पैसे जीते हैं, तो इसे आपकी कुल आय का हिस्सा माना जाएगा और आपको इस पर टैक्स देना होगा।
टैक्स की दर क्या है
इन ऐप्स से होने वाली कमाई पर आयकर अधिनियम की धारा 115BB और धारा 115BBJ के तहत 30 प्रतिशत की फ्लैट दर से टैक्स लगता है।
आपने चाहे कितनी भी रकम जीती हो, इस आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना अनिवार्य है। इसके अलावा इस राशि पर 4 प्रतिशत का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर भी जोड़ा जाता है। यह नियम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, घुड़दौड़, ताश या ऑनलाइन गेमिंग जैसे सभी कौशल-आधारित खेलों पर लागू होता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप Dream11 पर ₹10 लाख जीतते हैं, तो इसका 30 प्रतिशत यानी ₹3 लाख टैक्स के तौर पर कट जाएगा और आपको सिर्फ़ ₹7 लाख मिलेंगे. अगर आपको इनाम के तौर पर कैश की जगह वाउचर या कोई सामान मिलता है, तो उस पर उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगता है.
क्या है TDS का नियम
जब आप Dream11 या MyTeam11 जैसे प्लैटफ़ॉर्म पर ₹10,000 से ज़्यादा की रकम जीतते हैं, तो इन कंपनियों को आयकर अधिनियम की धारा 194B, 194BB और 194BA के तहत 30 प्रतिशत TDS काटना होता है. इसका मतलब है कि आपकी जीती हुई रकम से टैक्स पहले ही कट जाता है और बची हुई रकम आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है.
उदाहरण के लिए, अगर आपने ₹15,000 जीते हैं, तो इसका 30 प्रतिशत यानी ₹4,500 TDS के रूप में कट जाएगा और आपको ₹10,500 मिलेंगे। यह TDS आपकी कुल कर देयता का हिस्सा है और आप इसे अपने आयकर रिटर्न (ITR) में दिखा सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपकी कुल कमाई कर छूट सीमा से ज़्यादा है, तो आपको TDS कटने के बाद भी ITR दाखिल करना होगा।
सही तरीके से रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी
आपको अपने आयकर रिटर्न के ‘अन्य स्रोतों से आय’ अनुभाग में Dream11 और MyTeam11 से होने वाली आय को दिखाना होगा। इसे सही तरीके से रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे छिपाते हैं, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
आपको अपने फॉर्म 26AS या वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में यह जाँच करनी चाहिए कि आपकी जीती हुई राशि और उस पर काटा गया TDS सही तरीके से दर्ज है या नहीं। अगर आप इन ऐप्स से नियमित रूप से कमाई कर रहे हैं, तो यह भी जांचना जरूरी है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं। अगर आपकी सालाना आय ₹20 लाख से ज्यादा है, तो जीएसटी नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है।
क्या टैक्स नहीं चुकाने पर होगी जेल
अगर आप Dream11 या MyTeam11 से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो आयकर विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है। अगर आप टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो आपको बकाया रकम पर हर महीने 1 फीसदी ब्याज देना पड़ सकता है। इसके अलावा 50 फीसदी तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अगर मामला गंभीर है, तो आयकर विभाग आपको समन या नोटिस भेज सकता है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने पर 3 से 7 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। इसलिए अगर आप इन ऐप्स से पैसे कमा रहे हैं, तो समझदारी इसी में है कि इसे अपने आईटीआर में सही तरीके से दिखाएं और टैक्स चुकाएं।
ध्यान रखने वाली कुछ जरूरी बातें
इन ऐप्स से होने वाली कमाई के बारे में कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, इस आय पर आपकी अन्य आय से अलग टैक्स स्लैब में टैक्स लगता है। यानी, भले ही आपकी सैलरी या अन्य आय कम टैक्स स्लैब में आती हो, लेकिन इस आकस्मिक आय पर हमेशा फ्लैट 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा।
दूसरी बात, अगर आप छोटी रकम जीत रहे हैं, जो कि ₹10,000 से कम है, तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन आपको यह आय अपने आईटीआर में दिखानी होगी। तीसरी बात, अगर आप इन ऐप्स से नियमित रूप से लाखों रुपये कमा रहे हैं, तो इसे आपकी स्थायी आय का स्रोत माना जा सकता है और आपको जीएसटी नियमों का भी पालन करना पड़ सकता है।
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