District Administration in Strict Action Mode जिला प्रशासन सख्त एक्शन मोड में, नियम तोडऩे व मनमानी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा

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District Administration in Strict Action Mode

प्रवीण वालिया, करनाल:

District Administration in Strict Action Mode : कोरोना वायरस के संक्रमण को बढऩे से रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त एक्शन मोड में आ गया है। नियम तोडऩे व मनमानी करने वालों के साथ अब सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसे लोगों को व्यक्तिगत चालान की सूरत में 500 रुपये और संस्थागत चालान के 5 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यही नहीं चालान करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति से उलझने या पॉवर दिखाने पर एफआईआर तक दर्ज होगी।

मीटिंग में ये हुए शामिल District Administration in Strict Action Mode

यह चेतावनी बुधवार को उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय में आयोजित एक मीटिंग में दी। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया भी इसमें मौजूद रहे। कमेटी की इस मीटिंग में सिविल सर्जन डा. योगेश शर्मा के अतिरिक्त, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के तौर पर सभी उपमंडलाधीश, नगराधीश, डीएसपी, तहसीलदार, एसएचओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मीटिंग में उपायुक्त ने कहा कि संभवत: कोविड की तीसरी लहर आ सकती है, उससे निपटने के लिए पूर्व की दो लहरों की भांति गम्भीरता से काम करना होगा। सरकार द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उनका पूरी तरह से पालन करवाना होगा। उन्होंने बीते दो-तीन दिनो की रिपोर्ट के आधार पर ही कोरोना के वायरस को पहले से घातक और तेजी से फैलने वाला बताया, कहा कि 2 जनवरी को जिला में 4 केस थे 3 तारीख को 33 हुए, फिर 4 जनवरी को 44 और बुधवार सुबह तक 55 एक्टिव केस हो चुके हैं, सांय तक इनकी संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है, अर्थात इसका फैलाव पीक की ओर जा रहा है।

बिना मास्क वालो पर 5 हजार रूपये होगा जुर्माना District Administration in Strict Action Mode

इससे बचने के लिए एक तरीका यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाए, जिसमें हर व्यक्ति के लिए सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी हो और जिसके पास मास्क नहीं होगा, उसका 500 रूपये का चालान किया जाए। इसी प्रकार यदि किसी जगह या संस्था में बैठे व्यक्तियों ने मास्क नहीं पहने हों, तो उसके प्रबंधक पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाए। यह नियम होटल, ढाबे, बैंक्कट, विवाह, समारोह जैसी जगहों पर निर्धारित से ज्यादा संख्या मौजूद होने पर भी लागू रहेंगे और नियम तोडऩे पर ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों को भी 5 हजार रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ड्यूटि मजिस्ट्रेट रोजाना कम से कम 50 चालान जरूर करे।

कहां कितनी गैदरिंग/इकठ्ठ निर्धारित, दी जानकारी- District Administration in Strict Action Mode

मीटिंग में मौजूद सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को उपायुक्त ने गैदरिंग या इकठ्ठ के लिए निर्धारित संख्या की जानकारी दी। बताया कि जहां भी 100 से ज्यादा भीड़ होगी, वहां आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत सीधे तौर पर चालान कर दें। कोई मनमानी करे, बिला वजह उलझे या पावर दिखाए, तो उसके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दें। उन्होंने बताया कि शादियों में 100 से ज्यादा तथा अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिएं। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद व गुरूद्वारे जैसी जगहों में श्रद्धालुओं की संख्या भी 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भंडारे व जागरण में भी यही नियम लागू है। रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाईट कफ्र्यू लागू रहेगा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस दौरान भी रैंडम चैकिंग करें। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में कार्यरत स्टाफ पूर्ण रूप से वैक्सीनेटिड हो, सबसे पहले सरकारी आदमी के लिए नियम जरूरी हैं, ताकि उन पर दूसरा कोई कटाक्ष न करे।

सेक्टर 12 में संडे मार्किट और संडे को ही कर्ण गेट मार्किट रहेंगी बंद- District Administration in Strict Action Mode

उपायुक्त ने जानकारी दी कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सेक्टर 12 में रविवार के दिन लगने वाली संडे मार्किट आगामी आदेशो तक बंद रहेगी। इसी प्रकार संडे को कर्ण गेट में लगने वाली मार्किट भी नहीं लगेगी। कोई भी व्यक्ति या दुकानदार इन आदेशो की उल्लंघना न करे।

पुलिस अधीक्षक ने भी दी चेतावनी- District Administration in Strict Action Mode

मीटिंग में मौजूद पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया ने बताया कि चालानिंग के समय यदि कोई व्यक्ति कहने से भी नहीं मानता, तो उसकी सीधे एफ.आई.आर. दर्ज करवाए, सरकार के आदेशों की पालना जरूरी है। हालांकि उन्होंने कहा कि चालानिंग में सरकार और प्रशासन का कोई फायदा नहीं, इस बीमारी से जनता का बचाव करना जरूरी है। उन्होंने मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से कहा कि चालानिंग को जो लक्ष्य दिया गया है उसे एक-दो घण्टे में ही पूरा न करें, बल्कि ऐसी जगहों पर जाकर चालान करें, जहां भीड़ ज्यादा हो और नियम तोड़े जा रहे हों। कोई मजलूम व्यक्ति हो तो वहां संवेदनशीलता दिखाएं।

सिविल सर्जन ने दी जानकारी- District Administration in Strict Action Mode

सिविल सर्जन डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि कोरोना के प्रसार को देखते सैम्पलिंग बढ़ा दी गई है, जहां भी कोरोना के केस की जानकारी मिलती है, वहां माईक्रो कैन्टेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। अब तक नीलोखेड़ी, बरानी खालसा, निसिंग, ढाकवाला, मॉडल टाऊन का कुछ एरिया तथा सेक्टर 6 व 13 के कुछ एरिया में ऐसे जोन बनाए जा चुके हैं।

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