Child Sexual Offenses : बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के प्रशिक्षण हेतु 104 मास्टर ट्रेनरों को किया जा रहा तैयार

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बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम
बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम

Aaj Samaj (आज समाज),Child Sexual Offenses, प्रवीण वालिया, करनाल, 27 दिसम्बर:
जिला शिक्षा एवमप्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में जिले के सभी छः खण्डों के 104 ए.बी.आर.सी. और बी.आर.पी. को बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट), जुविनिले जस्टिस एक्ट और बाल अधिकार अधिनियम के प्रशिक्षण हेतु बतौर मास्टर ट्रेनर तैयार किया जा रहा है।

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं मुख्य ट्रेनर बृजेश वत्स ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सी.डी.पी.ओ. करनाल कार्यालय से भी कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 26 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक करवाया जाएगा।

जिले के 778 विद्यालय मुखियाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित

उन्होंने बताया कि इसके बाद 1 जनवरी से 6 जनवरी तक समस्त करनाल जिले के कुल 778 राजकीय विद्यालयों के मुखियों को ये मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे। इस कार्यक्रम का अवलोकन डाइट प्रचार्या विद्योत्मा देवी ने किया और प्रशिक्षुओं को इस कार्यक्रम के उदेश्यों कि प्राप्ति के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का उदेश्य है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर लगाम लगाईं जा सके। विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को बच्चों के अनुरूप सुरक्षित बनाया जा सके। अपराध होने कि दशा में बच्चों को न्याय दिलाया जा सके और अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। नियोजन, रोकथाम और उपचार में राज्य और अध्यापकों कि क्या भूमिकाएं हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रशिक्षण उपरान्त प्रधानाचार्य अपने विद्यालय स्टाफ को जागरूक करेंगे और विद्यालयों में सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उतरदायी रहेंगे। सभी विद्यालयों में पोक्सो ग्रीवेन्स एवम रेड्रेस्सल कमेटियों का गठन किया जाएगा जिसका तालमेल एवं क्रियान्वहन विद्यालय स्टाफ, पी.टी.ए. एवं एस.एम.सी. सदस्य, पुलिस महिला सेल और सी.डी.पी.ओ. पोक्सो सेल द्वारा किया जाएगा। बृजेश वत्स ने बताया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा मिलना उसका मौलिक अधिकार है।

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