- कम आय की अनुसूचित जाति की लड़की की शादी में मिलते हैं 71 हजार
Aaj Samaj (आज समाज), Chief Minister Marriage Shagun Scheme, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्र आवेदक शादी के पंजीकरण करवाने के बाद शादी की तिथि से 2 से 3 माह के अंदर-अंदर जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करें ताकि लाभार्थी को समय पर योजना का लाभ दिया जा सके। यह बात उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने आज महेंद्रगढ़ में आयोजित अपने साप्ताहिक कैंप में शिकायतें सुनने के दौरान कहीं।
उन्होंने बताया कि योजनानुसार शादी की तिथि से 6 माह के अंदर-अंदर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में आखिरी माह का इंतजार किए बिना आवेदकों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के प्रार्थी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम हो उसे 71 हजार रुपए, गैर अनुसूचित जाति के सभी पात्र आवेदनकर्ता को 31 हजार रुपए तथा सभी जाति की विधवाओं की पुत्री की शादी में 51 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान हैं।
आवेदक को सबसे पहले करना होगा मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन
महेंद्रगढ़। उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने बताया कि हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले शादी के लिए पंजीकरण करवाना होता है। उसके बाद जैसे ही शादी के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आवेदक के पास मैरिज सर्टिफिकेट बन कर आ जाएगा। इसके बाद shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर वहां पर जिस भी सदस्य की स्कीम अप्लाई करनी है उसके सामने स्कीम वाले आप्शन पर क्लिक करेंगे तथा उसके बाद आप आवेदक की श्रेणी के अनुसार स्कीम अप्लाई कर देंगे।
ये है पात्रता
महेंद्रगढ़। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना योजना पात्रता के लिए आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। फैमिली आईडी में 1.80 लाख से आय कम होनी चाहिए। फैमिली आईडी में बैंक खाता वेरीफाई होना जरुरी है। फैमिली आईडी में जाति वेरीफाई होना जरुरी है। फैमिली आईडी में आय वेरीफाई होनी चाहिए। शादी रजिस्टर होनी चाहिए। फैमिली आईडी में रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए।
यह भी पढ़ें : Reliance Jio’s 4G Network : आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर बजेगी मोबाइल की घंटी, कुटी गांव पहुंचा जियो मोबाइल नेटवर्क
यह भी पढ़ें : BJP Leader Gaurav Mittal Padla : भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार का उत्थान करना