फर्जी कागजात दिखा अवैध ट्रैक्टर छुड़ाने पर दो लोगों पर केस

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नवीन मित्तल, शहजादपुर:
अवैध खनन के आरोप में जब्त वाहन को फर्जी रिलीज आॅर्डर दिखा पुलिस से वाहन छुड़वाने के आरोप में खनन वि•ााग के अधिकारी की शिकायत पर शहजादपुर पुलिस ने मोहित व कृष्ण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाई शुरू कर दी है। खनन वि•ााग के अधिकारी •ाूपेंद्र सिंह ने शहजादपुर पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि गत दिसम्बर 2020 को वि•ााग की टीम ने शहजादपुर थाना क्षेत्र में बेगना नदी से रेत चोरी करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था।। ट्रॉली का एक्सल टूटने के कारण ट्रैक्टर को थाना शहजादपुर में सीज किया गया था। इसके बाद खनन वि•ााग कार्यालय के पत्र क्रमांक/खनन/अम्ब/10481 दिनांक 03.08.2021 के द्वारा थाना प्रबन्धक शहजादपुर से पता किया कि उपरोक्त ट्रैक्टर थाना शहजादपुर में इस समय सीज खडा है या नहीं। थाना शहजादपुर के पत्र क्रमांक 613-अ दिनांक 05.08.2021 द्वारा पता चला कि उक्त ट्रैक्टर को बताए गए मालिक मोहित पुत्र सुरेश कुमार वासी मिजार्पुर तहसील नारायणगढ जिला अम्बाला ने माईनिंग वि•ााग के आदेश दिनांक 20.02.2021 को थाना शहजादपुर में पेश करके ट्रैक्टर को छुडवा लिया गया है लेकिन थाना शहजादपुर द्वारा जो माईनिंग वि•ााग के आदेश दिनांक 20.02.2021 की फोटो प्रति •ोजी है जिसमें दिनांक 20.02.2020 दशार्या हुआ है। उस पर न तो खनन अधिकारी अम्बाला के हस्ताक्षर और न ही खनन वि•ााग अम्बाला का कोई •ाी पत्र क्रमांक अंकित किया हुआ है। कार्यालय रिर्काड के अनुसार जीआर एन न. 0065437847, दिनांक 01.07.2020 के द्वारा कृष्ण कुमार गांव बडी बसी, तहसील नारायणगढ जिला अम्बाला ने अपना हाईवा ट्रक न. ऌफ55ङ7133 को छुडवाने के लिए 2 लाख 19 हजार रुपए का जुमार्ना सरकारी खजाने में अदा किया था जिसको उक्त ट्रैक्टर के मालिक मोहित निवासी मिजार्पुर तहसील नारायणगढ जिला अम्बाला ने कृष्ण कुमार गांव बडी बसी तहसील नारायणगढ जिला अम्बाला से मिली •ागत करके उक्त जीआर एन न. 0065437847 रुपए 2 लाख 19 हजार दिनांक 01.07.2020 की बजाय 20.02.2021 दर्शाकर के माईनिंग वि•ााग के फर्जी आदेश तैयार करके थाना शहजादपुर में प्रस्तुत किए थे जबकि ट्रैक्टर को छोडने के लिए वास्तविक जुमार्ना ट्रैक्टर मालिक की तरफ से 2 लाख 30 हजार होना बकाया है जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है।

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