आवश्यकतानुसार मतदाता सूची से बदली जाएगी धुंधली फोटो

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Blurred image from voter list will be changed as per requirement

आज समाज डिजिटल,रोहतक:

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों का युक्तिकरण अथवा पुन: प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 1500 से ज्यादा मतों वाले मतदान केंद्रों का युक्तिकरण किया जाना है। इसके साथ-साथ डेमोग्राफिकली सिमिलर इन्ट्रीज (डीएसईस), फोटो सिमिलर इन्ट्रीज (पीएसईस) व फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक) की विसंगतियों को भी दूर करने का कार्य भी किया जा रहा है।

5 जनवरी को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मतदाता सूची में जहां भी जरूरी हो वहां पर धुंधली फोटो की जगह बेहतर गुणवत्ता वाली फोटो को बदलने का कार्य भी 15 अक्तूबर तक किया जाएगा तथा 25 अक्तूबर से 7 नवम्बर तक एक से 8 तक फोरमेट तैयार किया जाएगा। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि 9 नवंबर 2022 को एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक इस संबंध में दावे व आपत्तियां लेने की समय अवधि रहेगी। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर (शनिवार) तथा 20 नवंबर (रविवार) तथा इसी प्रकार 3 दिसंबर (शनिवार) व 4 दिसंबर (रविवार) को अवकाश के दिन विशेष अभियान की तिथि घोषित की गई है।

1500 से ज्यादा मतों वाले मतदान केंद्रों का किया जा रहा है युक्तिकरण व पुन: प्रबंधन

विशेष अभियान के चारों दिन बीएलओज अपने-अपने बूथ पर उपस्थित रहकर दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। इन दिनों मतदाता अवकाश के दिनों में अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित कार्य को संपन्न करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर को दावे व आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा उपायुक्त यशपाल ने कहा कि एक जनवरी 2023 को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है तो वह व्यक्ति दावा फार्म नम्बर 6 में फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उक्त व्यक्ति भारत का नागरिक हो और अन्य किसी क्षेत्र में उसका पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज न हो।

 

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