भिवानी: अवैध कॉलोनी बनने पर नगर योजनाकार विभाग के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी

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Bhiwani On the formation of an illegal
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अवैध कॉलोनी बनाने व अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए: आर्य
पवन शर्मा, भिवानी:
उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा है कि नगर योजनाकार विभाग या नगर परिषद/नगर पालिका के अधीन के आने वाले शहरी क्षेत्र, कंट्रोल्ड क्षेत्र में यदि किसी भी ढंग से अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनी काटी जाती है तो संबंधित अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं, जितने कि निर्माण करने वाले या कॉलोनी काटने वाले होते हैं। अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनी कटने पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त श्री आर्य स्थानीय डीआरडीए सभागार में नगर योजनाकार विभाग की टास्क फोर्स बैठक में अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उनके संबंधित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों व अवैध निर्माण की सूची तैयार करें और उनको नोटिस जारी करें। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों मेें खसरा नंबर सहित सूचना बोर्ड लगवाएं ताकि कोई व्यक्ति वहां पर खरीद-फरोस्त न करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई अवैध कॉलोनी काटता है या निर्माण कार्य करता है तो संबंधित जेई, पटवारी द्वारा डीपीसी डालने व रोड़ बनाने आदि निर्माण कार्य की वीडियो व फोटोग्राफी करवाई जाए, यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी इस अवैध कार्य में संलिप्ता मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य गिराने के दौरान यदि कोई प्लॉट या कॉलोनी का मालिक विरोध जताने आता है तो उसकी भी फोटो व वीडियोग्राफी करवाई जाए ताकि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि नगर योजनाकार विभाग के कर्मचारी अपने अधिकारी क्षेत्र में जाकर यह नियमित रूप से निरीक्षण करें कि कोई अवैध रूप से कॉलोनी तो नहीं काट रहा है। उपायुक्त श्री आर्य ने निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनी काटने व निर्माण करने वालों के ठोस साक्ष्य के साथ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण गिराने के दौरान पर्याप्त पुलिस बल मुहैया करवाया जाएगा। उपायुक्त श्री आर्य ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने खून-पसीने से कमाई को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट/ जमीन खरीदने में व्यर्थ न करें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी में खरीद-फरोस्त करना गैर कानूनी है। केवल वैध कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत व डीटीपी मंदीप सिहाग व स्थानीय शहरी निकाय और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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