बैंकेट हॉल, होटलों इत्यादि में शादी व अन्य कार्यक्रमों के दौरान फायरिंग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध :Ban On Firing During Marriage And Other Events

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Ban On Firing During Marriage And Other Events
Ban On Firing During Marriage And Other Events

कुरुक्षेत्र, ईशिका ठाकुर:

Ban On Firing During Marriage And Other Events: जिलाधीश एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने कुरुक्षेत्र जिले में स्थित सभी बैंकेट हाल, होटलों तथा अन्य जगहों पर शादी विवाह के दौरान फायरिंग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है।

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जश्न के दौरान फायरिंग करने पर प्रतिबंध (Ban On Firing During Marriage And Other Events)

उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि हरियाणा सरकार गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशानुसार जिला कुरुक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी जान माल के नुक्सान को ध्यान में रखते हुए बैंकेट हाल व होटलों तथा अन्य जगहों पर विवाह शादी में जश्न के दौरान फायरिंग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है।उन्होंने कहा कि इन आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैंकेट हाल और होटलों के मैनेजर बुकिंग करवाने वाले लोगों से शपथ पत्र भी लेंगे कि समारोह के दौरान किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे।

सभी बैंकेट हाल और होटल में सीसीटीवी कैमरों की सुविधा (Ban On Firing)

इतना ही नहीं सभी बैंकेट हाल और होटल संचालक अपने संस्थान में इस संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश को लेकर चेतावनी संबधी बोर्ड भी तथा सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नगर परिषद व नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और 31 मई 2022 तक जारी रहेंगे।

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