Allahabad High Court: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करवाने का आदेश

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Allahabad High Court
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश

Aaj Samaj (आज समाज), Allahabad High Court, नई दिल्ली: मथुरा में वर्षों से कानूनी दांव-पेच में फंसे श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरी झंडी दे दी। अदालत का फैसला वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर के सर्वेक्षण में अपनाई गई रणनीति को दर्शा रहा है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए प्रारंभिक सहमति दी। सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ताओं के आयोग के संबंध में विवरण को 18 दिसंबर को अंतिम रूप दिया जाएगा।

  • वर्षों से कानूनी दांव-पेच में फंसा है मामला

हिंदू पक्ष की याचिका पर आदेश सुरक्षित

पिछले महीने 16 नवंबर को, हाईकोर्ट ने अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि श्री कृष्णजन्मभूमि का अभिन्न अंग थी और हिंदुओं के लिए पूजा स्थल के रूप में कार्य करती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मंदिर की भूमि पर किया गया था। इससे पहले, 26 मई को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी लंबित मुकदमों को समेकित कर दिया था जो मथुरा न्यायालय के समक्ष थे।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर फैसले से संतुष्ट

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत के फैसले पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है। अदालत द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलों को खारिज करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरा तर्क था कि शाही ईदगाह मस्जिद एक हिंदू मंदिर के कई चिन्हों और प्रतीकों को प्रदर्शित करती है, जिससे तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए एक वकील आयुक्त की आवश्यकता होती है। यह फैसला अदालत द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय है।

मथुरा कोर्ट में अब तक नौ मुकदमे दाखिल

मथुरा कोर्ट में अब तक श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े नौ मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। इन मामलों में लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया है। अग्निहोत्री की कानूनी कार्रवाई में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है, जिसका निर्माण कथित तौर पर 1669-70 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत किया गया था, जो भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के निकट 13।37 एकड़ के कटरा केशव देव मंदिर के परिसर में स्थित है।

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