9 साल बाद मिली शिकारियों को सजा, अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा

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प्रभजीत सिंह (लक्की), यमुनानगर: 
यमुनानगर। वर्ष 2011 में कलेसर नेशनल पार्क के सेंचुरी एरिया में साम्भर का शिकार करने वाले शिकारियों को पर्यावरण कोर्ट कुरुक्षेत्र की ओर से तीन साल की जेल और 10000 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि 2 नवम्बर 2011 की रात में लगभग  बजे ढाई बजे तत्कालीन वन राजिक अधिकारी नवल किशोर अपनी टीम गुरनाम सिंह,कुलदीप सिंह,सुरेश पाल,विजय सिंह,रमेश कुमार आदि के साथ आम्बवाली बीट में गश्त पर थे। इसी दौरान टीम को जंगल के अंदर वाहन की रोशनी नजर आई और कार के पहियों के निशान का पीछा किया गया और जंगल के अंदर एक काले रंग की बोलेरो कार में साम्भर का कटा हुआ शव बरामद हुआ जिसको बन्दूक की गोली से मारा गया था। मौके पर मिले साम्भर की टांग और सिर में 315 बोर की गोली के निशान पाए गए थे जिसको 17 टुकड़ों में काटा गया था। मौके पर से ही रविन्द्र सिंह निवासी झिंवरहेड़ी डबल बैरल की 12 बोर की बन्दूक और 10 जिंदा कारतूस भी  बरामद किए गए थे।
मौके से ही मुनीर खान निवासी काँसेपुर से खून में सने तीन चाकू और मनोज कुमार निवासी रटोली से बैटरी और मोबाइल फोन व बोलेरो कार के चालक जमशेद अली निवासी काँसेपुर और आरिफ निवासी काँसेपुर को गिरफ्तार किया गया था जिनको पर्यावरण कोर्ट कुरुक्षेत्र में पेश कर जेल भेज दिया गया था लेकिन कुछ समय के बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गए थे। अब लगभग साढ़े नो साल के बाद 16 मार्च 2021 को पर्यावरण कोर्ट में प्रचेता सिंह की कोर्ट ने आरोपियों को तीन साल की जेल और 10000 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जानाकरी देते हुए वन राजिक अधिकारी कलेसर कुलदीप सिंह ने बताया कि पांचों आरोपियों पर कलेसर नेशनल पार्क और सेंचुरी एरिया में शिकार करने पर वन विभाग की धारा 9,11,27,29,31,35(6) और वन्य प्राणी विभाग की 1972 की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें अब जाकर आरोपियों को सजा हुई है।
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