Panipat News, (आज समाज), पानीपत : एडिशनल सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुनाई है वहीं आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। डी.डी.ए. कुलदीप ढुल ने बताया कि एडिशनल सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी श्याम वासी गांव नारायणा जिला पानीपत को दोषी करार देते हुए आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा
जबकि श्याम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया, नहीं देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पुलिस ने श्याम को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में सात मार्च सन् 2020 को गिरफ्तार कर इसके खिलाफ थाना चांदनी बाग में बीस एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था जहां अब सजा सुनाई गई है।