प्रभजीत सिंह (लक्की), यमुनानगर
16 साल की लड़की से रेप करने वाले सोनू उर्फ काला को कोर्ट ने सात साल की सजा और पांच हजार रुपए का जुमार्ना लगाया। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने सोनू को 13 जुलाई को दोषी करार दिया था। उसे वीरवार को सजा सुनाई गई। बता दें छप्पर थाना एरिया के एक गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी ननद की मौत हो गई थी। उसने अपनी ननद की बेटी को गोद ले लिया था। रात को सभी खाना खाकर सो गए थे। करीब 11 बजे जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बेटी बिस्तर पर नहीं हैं। इस पर उसने अपने पति को नींद से जगाया और बेटी की तलाश शुरू की। वे घर से कुछ दूर ही चले थे कि बेटी की रोने की आवाज आई। उन्होंने पास जाकर देखा कि बेटी जमीन पर पड़ी रो रही थी। जब उससे पूछा तो उसने बताया कि जब वह रात को शौच के लिए उठी तो घर पर गांव का सोनू उर्फ काला आ गया। वह उसके मुंह को दबाकर उसे जबरदस्ती घर से बाहर ले आया। उसने सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। इस शिकायत पर छप्पर पुलिस ने 19 मार्च 2019 को केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।