प्रवीण वालिया, करनाल
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ उत्पीडन संबंधी घटना होने पर परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाती है। जिले में सरकार द्वारा इस एक्ट के तहत 75 लोगों को 78 लाख 45 हजार रुपए की आर्थिक मदद की गई। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए किसी भी तरह की उत्पीडन संबंधी घटना होने पर परिवार को समय पर आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इन परिवारों को सहयोग में देरी ना हो, गत दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 50 लाख रुपए प्रत्येक जिले में राशि देने का प्रावधान किया है ताकि पीड़ित परिवार को समय पर यह राशि मुहैया करवाई जा सके। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ कोई उत्पीडन न हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क है। अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीडन के मामले में भी दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि भी बिना किसी देरी से जारी की जाती है तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। जिले में अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ कोई अन्याय होता है तो प्रशासन दोषी के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करता है और उन्हें समय से पहले न्याय दिलाकर संतुष्ट किया जाता है।