आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी (एचपीएलपीसी) की बैठक में 6 जिलों रेवाड़ी, नूंह, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत और जींद में 7 परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमालिकों की सहमति के साथ ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से 311 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है जिसकी लागत लगभग 172 करोड़ रुपए आएगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ एचपीएलपीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भू-मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।
बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित रहे।
संबंधित जिलों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले भू-मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 6 जिलों में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के संबंध में भूमि खरीद से संबंधित कुल 7 एजेंडा पर चर्चा की गई।
उन्होंने बताया कि बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के सभी सातों एजेंडा को मंजूरी दी गई।
इनमें रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना, नूंह जिले में फोर लेन मेडिकल कॉलेज रोड से गुरुग्राम-अलवर रोड (एनएच 248ए) तक रिंग रोड का निर्माण, सिरसा में अतिरिक्त अनाज मंडी का विकास, सेंट्रल रोड फंड की अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी योजना के तहत यमुना नदी पर जसना मंझावली अट्टा गुजरान होते हुए ग्रेटर नोएडा के लिए सड़क और पुल का निर्माण, सोनीपत जिले में गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली-अंबाला सेक्शन में 2 लेन आरओबी का निर्माण, सिरसा जिले में महाग्राम योजना के तहत चौटाला गांव में सीवरेज सिस्टम एसटीपी का निर्माण तथा जींद में नहर आधारित जलापूर्ति योजना का निर्माण शामिल है।
मनोहर लाल ने कहा कि रेवाड़ी जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण के लिए लगभग 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जिसमें से आज ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से लगभग 140 एकड़ भूमि निजी भू-मालिकों से बातचीत के बाद खरीदी गई है, जबकि लगभग 60 एकड़ भूमि पंचायती है।
विपक्ष द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 को किसान विरोधी बताए जाने के संबंध में सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक और आपातकालीन विकास परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम में अब आवश्यक और आपातकालीन परियोजनाओं के मामलों में सोशल इम्पेक्ट के बिना भूमि अधिग्रहण किया जा सकेगा, जबकि विधेयक में मुआवजे में कोई कमी नहीं की गई है।
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