5 years imprisonment: नाबालिगा को भगाने के आरोप में 5 साल की सजा

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5 years imprisonment
पठानकोट
5 years imprisonment: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने और बहला फुसलाकर उसे भगा कर ले जाने के आरोप में माननीय कोर्ट ने युवक को विभिन्न धाराओं के तहत 5 साल की सजा तथा जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 354ए एंड 354 बी  और 8 पोक्सो एक्ट के तहत  थाना डिवीजन नंबर एक में दर्ज किया था। आरोपी की पहचान विशाल उर्फ विक्की के रूप में हुई है ।

स्कूल जाती तो करता था छेड़छाड़ 

पीड़त लड़की  के पिता ने  30. 10 .2019 को  थाना डिवीजन नंबर 1 पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी जब स्कूल में पढ़ने जाती है तो विशाल उससे अकसर ही छेड़छाड़ करता है। इसी दौरान एक दिन जब वह स्कूल गई हुई थी तो विशाल ने उसे बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया। शिकायत के बाद पुलिस ने उक्त युवक को काबू कर लिया तथा आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।  इस पर फैसला सुनाते हुए एडीशनल सेशन जज स्पेशल कोर्ट अवतार सिंह ने आरोपित को धारा 363  के तहत 3 साल की सजा तथा 1000 पर जुर्माना किया है। धारा  366  के तहत 5 साल की सजा और 2000 जुर्माना किया गया है। 354 ए के तहत आरोपी को 2 साल की सजा और 1000 जुर्माना तथा 8 पोक्सो एक्ट के तहत आरोपित को 5 साल की सजा तथा 2000 जुर्माना किया गया है।
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