पाकिस्तान में TTP के 2 आतंकियों को 34-34 साल की सजा, जानिए क्या है मामला

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TTP Terrorists in Pakistan

आज समाज डिजिटल, TTP Terrorists in Pakistan : पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान (TTP) के 2 सदस्यों को पंजाब सूबे में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का दोषी करार देते हुए 34-34 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जाना जाता है और उसके संबंध वैश्विक आतंकवादी संगठन अलकायदा से हैं।

यह जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि ‘सहिवाल स्थित आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने टीटीपी के दो आतंकवादियों मलिक राजिक और सद्दाम हुसैन मूसा को पंजाब सूबे में हुए आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 34-34 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

बताया गया है कि सीटीडी ने दोषियों को पिछले साल मई में लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर पाकपट्टन शहर से गिरफ्तार किया था और उनके पास से हथियार, विस्फोटक और आत्मघाती हमले में इस्तेमाल होने वाले जैकेट बरामद किए थे। इस मामले में ATC न्यायाधीश जाहिद गजनवी ने आतंकवाद रोधी विभाग (CTD द्वारा अदालत में सबूत रखे जाने के बाद यह सजा सुनाई।

इस बीच, सीटीडी ने सूबे के अलग-अलग इलाकों से आठ संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। सीटीडी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि TTP से जुड़े आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और सूबे के अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।  

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