Pak Supreme Court orders temple reconstruction, money will be taken from demolition: पाक सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पुनर्निमाण का दिया आदेश, ढहाने वालों सेलिया जाएगा पैसा

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पाकिस्तान में गैर मुस्लिम समुदाय केलोगों के साथ प्रताड़ना, हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की खबरें आती रहती हैं। हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक मंदिर के तोड़े जाने के मामलेकी सुनवाई कर मंदिर को फिर से बनाने का आदेश दिया है। मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह करक जिले के तेरी गांव में कृष्ण द्वार मंदिर के साथ श्री परमहंस जी महाराज की समाधि का दो सप्ताह में पुनर्निर्माण करे। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ करनेवालोंके प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें मंदिर के पुनर्निमाण में पैसा देने का आदेश दिया। बता दें कि बीते 30 दिसंबर को धर्मस्थल पर विस्तार कार्य का विरोध करते हुए कट्टरपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी (फजल उर रहमान समूह) के सदस्यों की अगुवाई मेंभीड़ मंदिर में घुसी और वहां तोड़फोड़की। मंदिर मेंइन लोगों ने आग भी लगा दी। वहां पर एक हिंदू धार्मिक नेता श्री परमहंस जी महाराज की समाधि भी थी। इसके बाद हुई एफआईआर में 350 से ज्यादा लोग नामजद हैं। मामले में अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अल्पसंख्यक कानूनविद् रमेश कुमार ने पिछले सप्ताह कराची में उनकी बैठक के दौरान मंदिर के तोड़े जाने की जानकारी दी थी जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कार्रवाई की। जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा सरकार और औकाफ विभाग को निर्देश दिया गया कि वह तुरंत काम शुरू करें और दो सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करें।

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