- 18 सितंबर, 2022 को कर दी थी हत्या
- भाजपा नेता विनोद का बेटा है पुलकित
Virdict In Ankita Bhandari Murder Case, (आज समाज), देहरादून: उत्तराखंड की एक अदालत ने 2022 के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराने के बाद आज उम्रकैद की सजा सुनाई। अंकिता पुलकित के रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 18 सितंबर, 2022 को उसकी हत्या कर दी गई थी और शव नहर में फेंक दिया गया था। वारदात के 2 साल 8 माह बाद जिला अदालत ने फैसला सुनाया।
19 मई को अंतिम दलीलें सुनीं
कोटद्वार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने 19 मई को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच अंतिम दलीलें सुनीं। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अंकिता और अब निष्कासित भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलकित ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर उसे नहर में धकेल दिया।
24 सितंबर को नहर से बरामद हुआ था शव
अंकिता का शव 24 सितंबर को नहर से बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की पहली सुनवाई 30 जनवरी, 2023 को शुरू हुई। विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष की गवाही 28 मार्च, 2023 को शुरू हुई। सुनवाई के दौरान कथित तौर पर जांचकर्ता समेत 47 गवाहों की अदालत में जांच की गई।
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