Hearing on petition related to Kisan agitation: किसान आंदोलन से संबंधित याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब व हरियाणा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब,

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नईदिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा है। किसानोंके आंदोलन को आज 21वां दिन है। लेकिन अब तक किसान और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा ही रही है। किसानों की मांग है कि वह नए कृषि कानून को वापस लेलेकिन सरकार कानूनों में संशोधन की बात तो कर रही है लेकिन कानून रद्द करने के संबंध में कोई संकेत नहीं दे रही है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर किसानोंको हटाए जाने की याचिक पर सुनवाई हुई। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सुनवाई की। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने ये याचिका दी थी। इस याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग है। साथ ही कहा गया है कि लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। याचिका में आगे कहा गया कि लोगों को हटाना आवश्यक है, क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं व इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा तय स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

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