Even in a single car, you will also wear masks-Delhi High Court: अकेल कार में है तों भी पहनना होगा मास्क, नहीं तो कटेगा चालान- दिल्ली हाईकोर्ट

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण देश में स्थिति परेशान करने वाली बनी हुई है। इस वायरस के दुष्प्रभाव और संक्रमण से बचने के लिए लोगों को बाहर निकलते ही मास्क लगाने का निर्देश दिया गया है। निश्चित सामाजिक दूरी बनाने और सेनेटाइजर का भी प्रयोग बार-बार करने का निर्देश सरकार जारी करती रही है। हालांकि कई लोग मास्क लगाने में आनाकानी भी करतेहैंतो कई लोगोंका यह कहना था कि अकेले गाड़ी में जा रहे हैंतो मास्क लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्टने अब यह साफ कर दिया है कि अगर आप कार में अकेले हैं, तब भी मास्क पहनना जरूरी है। अदालत केअनुसार वाहन एक सार्वजनिक स्थान की तरह है और उसमें बैठने के दौरान सुरक्षा कवच को भूला नहीं जा सकता। दिल्ली हाईकोर्टकेइस फैसलेके बाद साफ हो गया है कि अगर आप अकेले भी कार में हैंतो अब मास्क पहनना जरूरी होगा वरना पुलिस आपका चालान काट सकती है।

अदालत ने कहा कि मास्क एक ऐसा सुरक्षा कवच है, जो पहनने वाले को तो बचाता ही है बल्कि उसके करीबियों की भी रक्षा करता है। अदालत ने कहा कि वैज्ञानिकों से लेकर दुनिया भर की सरकारों ने मास्क पहनने की सलाह दी है। इस तरह से उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को कार में अकेले होने पर भी मास्क लगाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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