नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के मामले कई राज्यों में बढ़ रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते खतरेको देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशोंके लिए दिशा निर्देश जारी किए। सभी को एहतियाती उपायों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं को कठोरता से लागू करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जो आगामी एक दिसंबर से लागू होंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इन दिशा निर्देशोंं को पूरी सख्ती से लागू करने को कहा है। नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर सेलागू होगा और 31 दिसंबर तक चलेगा। कोशिश की जा रही है कि भीड़ को एकत्र होने न दिया जाए। सरकार के यह दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
-नए दिशा-निदेर्शों के अनुसार राज्यों को नाइट कर्फ्यू सहित स्थानीय प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे दिया गया है। राज्य चाहें तो अपने राज्य की स्थिति के अनुसार नाइट कर्फ्यू लागू कर सकते हैं। कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रतिबंधों को राज्य लागू कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ राज्य केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन तो घोषित कर सकते हैं लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा सकते। स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। गृहमंत्रालय के अनुसार दिशा निदेर्शों में विशेष तौर पर इस बात को ध्यान में रखा गया है कि कोरोना के खिलाफ अभियान में अब तक देश ने जो सफलता हासिल की है उसे बरकरार रखते हुए इसे और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। कंटेनमेंट जोन के बाहर जाने और उनमें अंदर आने पर भी पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे त्योहारों और सदीर् के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें तथा जिला, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और पुलिस को गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिदेर्शों और मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के प्रति जवाबदेह बनाए। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
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