Calcutta High Court ने राज्य में आतिशबाजी पर रोक

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Calcutta High Court

Calcutta High Court पटाखों की बिक्री और चलाने पर नव वर्ष तक पूरी तरह से पाबंदी

आज समाज डिजिटल, कोलकाता:
Calcutta High Court एक अहम फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने आने वाले दिनों में प्रदेश में आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके चलते इस बार दिवाली व काली पूजा बिना आतिशबाजी के ही संपन्न होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह आदेश आगामी नव वर्ष तक लागू रहेंगे। जिसके चलते इस दौरान आने वाले सभी अहम त्योहार और दिवस बिना आतिशबाजी के ही संंपन्न होंगे।

Calcutta High Court कोरोना महामारी का दिया हवाला

यह रोक दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल तक जारी रहेगी। कोर्ट ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए यह रोक लगाई है। इससे पहले राज्य सरकार ने दिवाली, काली पूजा और छठ पर 2 घंटे के लिए आतिशबाजी की छूट दी थी तो क्रिसमस और नए साल पर 35 मिनट तक पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से सिर्फ ग्रीन पटाखे को फोड़ने की शर्त भी रखी गई थी।

Calcutta High Court राज्य सरकार ने दायर की थी याचिका

राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए ही हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें पटाखों पर कंप्लीट बैन की मांग की गई। हाल ही में कोलकाता के प्रमुख डॉक्टरों, पर्यावरण एक्सपर्ट, मेडिकल एसोसिएशंस ने सीएम ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए।

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