- महिलाओं की आर्थिक मदद और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई लाडो लक्ष्मी योजना
- डीसी अभिषेक मीणा ने दिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश
Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके तहत 23 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। डीसी अभिषेक मीणा ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में योजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक से पहले मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों को योजना के प्रभावी ढंग से क्रियांवयन बारे जानकारी दी।
महिलाओं की समाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है
डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने डीडीपीओ को निर्देश दिए कि ग्राम सचिवों को इस कार्य के लिए सतर्क करते हुए निर्देश दें कि वे जिले की हर पात्र महिला का रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र महिला योजना के तहत वंचित न रहे इसके लिए योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ लेने के लिए जिला के सभी गांवों में लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी के लिए कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जाए ताकि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रहे। डीसी ने बताया कि महिलाओं की समाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं तय की हैं।
यह होगी योजना के लिए आवश्यक पात्रता
डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीडि़त महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला, जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही है, वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर(यदि बेरोजगार हो), महिला या परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।
ऐसे करना होगा आवेदन
लाड़ो लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए अपने फोन में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी ऐप डाउनलोड करें और अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करें। इसके बाद जिस महिला के नाम से आवेदन करना है, उसकी पूरी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद लाभार्थी महिला के घर का पता और परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल भरनी होगी। सभी जानकारी सही भरने के बाद सब्मिट करें। योजना के रजिस्ट्रेशन में यदि किसी महिला को कोई समस्या आ रही है तो वह महिला अपने मोबाइल व सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, मॉडल टाउन में भी सम्पर्क कर सकते हैं।
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