PPF Transfer Update(आज समाज) : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे पॉपुलर और सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक है। यह स्टेबल और गारंटीड रिटर्न देता है, जो इसे कम रिस्क लेने वाले लोगों के लिए आइडियल बनाता है। आप किसी भी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट खोल सकते हैं।

लाइवमिंट के मुताबिक, अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी नौकरी, शहर या बैंक बदलते हैं, तो आप आसानी से अपना PPF अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसे एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं।

अपना PPF अकाउंट ट्रांसफर का प्रोसेस

अपना PPF अकाउंट आसानी से ट्रांसफर करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फ़ॉलो करें:

  1. अपनी मौजूदा ब्रांच में जाएं : अपनी PPF पासबुक के साथ अपनी मौजूदा बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाएं।
  2. ट्रांसफर फ़ॉर्म सबमिट करें : PPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट फ़ॉर्म मांगें और उसे भरें। फॉर्म में, उस नए बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच का पूरा नाम और पता साफ-साफ लिखें जहां आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं।
  3. रसीद लें : फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक एक्नॉलेजमेंट रसीद मिलेगी। इसे भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
  4. ब्रांच प्रोसेसिंग : आपकी मौजूदा ब्रांच ट्रांसफर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी। हो जाने के बाद, वे एक सीलबंद लिफाफे में नई ब्रांच को ये डॉक्यूमेंट भेजेंगे:
  • आपके अकाउंट डिटेल्स की सर्टिफाइड कॉपी
  • आपके PPF बैलेंस के लिए एक चेक या DD
  • आपके नॉमिनेशन डिटेल्स की एक कॉपी
  • आपके PPF अकाउंट खोलने के फॉर्म की एक कॉपी

5. नई ब्रांच में KYC :

  • नया बैंक या पोस्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स मिलने पर आपको बताएगा।
  • आपको अपने PAN कार्ड की एक कॉपी और पहचान और पते का प्रूफ जमा करके KYC (नो योर कस्टमर) प्रोसेस पूरा करना होगा।
  • अगर कोई KYC डिटेल्स बदल गई हैं, तो आपको एक नया PPF अकाउंट खोलने का फॉर्म भरना पड़ सकता है।

6. बैलेंस ट्रांसफर : KYC और दूसरी फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद, नई ब्रांच आपके नए PPF अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देगी।

जानने लायक ज़रूरी बातें

  • पर्सनल ट्रांसफर अलाउड नहीं: आप PPF अकाउंट को एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते।
  • नॉमिनी के नियम: अकाउंट होल्डर की मौत के बाद, नॉमिनी उसी PPF अकाउंट का इस्तेमाल जारी नहीं रख सकता। वे सिर्फ़ बची हुई रकम ही ले सकते हैं।
  • नए अकाउंट का ऑप्शन: नॉमिनी नया PPF अकाउंट खोल सकता है, भले ही उसे मृतक के अकाउंट से पेमेंट मिल गया हो।

यह भी पढ़े : PPF Big Update : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दरें घोषित ,EEE टैक्स बेनिफिट का मिलेगा लाभ