PPF Account(आज समाज) : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे पॉपुलर और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक है। इसका स्टेबल और गारंटीड रिटर्न इसे कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल बनाता है। PPF अकाउंट किसी भी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है।

Livemint के अनुसार, अच्छी बात यह है कि जॉब बदलने, शहर बदलने, या बैंक बदलने पर भी आप अपना PPF अकाउंट आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसे एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं।

PPF अकाउंट कैसे ट्रांसफर करें

अपना PPF अकाउंट सफलतापूर्वक ट्रांसफर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

1. अपनी मौजूदा ब्रांच में जाएं

अपनी PPF पासबुक के साथ अपने मौजूदा बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाएं।

2. ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें

  • वहां से PPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म भरें।
  • इस फॉर्म में आपको उस नए बैंक/पोस्ट ऑफिस ब्रांच का पूरा नाम और पता साफ-साफ लिखना होगा जहां आप अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं।

3. एप्लीकेशन की रसीद लें

अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, बैंक/पोस्ट ऑफिस आपको एक एक्नॉलेजमेंट रसीद देगा। यह एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है; इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

4. मौजूदा ब्रांच द्वारा प्रोसेसिंग

आपकी मौजूदा ब्रांच आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी। प्रोसेस पूरा होने के बाद, वे एक सीलबंद लिफाफे में नए ब्रांच को ये डॉक्यूमेंट भेजेंगे:

  • आपके अकाउंट के ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट।
  • आपके PPF अकाउंट बैलेंस के लिए चेक/DD।
  • नॉमिनेशन डिटेल्स की कॉपी।
  • आपका PPF अकाउंट खोलने का एप्लीकेशन फॉर्म।

5. नई ब्रांच में KYC और अन्य प्रक्रियाएं

आपको नए बैंक या पोस्ट ऑफिस में इन डॉक्यूमेंट्स के मिलने की सूचना दी जाएगी।

आपको नए बैंक/पोस्ट ऑफिस ब्रांच में KYC (नो योर कस्टमर) प्रोसेस पूरा करना होगा। आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी और पहचान और पते का प्रूफ सबमिट करना होगा।

अगर ट्रांसफर के दौरान आपकी KYC डिटेल्स में कोई बदलाव होता है, तो नई ब्रांच आपसे नया PPF अकाउंट खोलने का एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने के लिए कह सकती है।

6. बैलेंस ट्रांसफर

KYC और अन्य फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद, नई ब्रांच आपके पुराने अकाउंट से बैलेंस नए PPF अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी।

ट्रांसफर से जुड़े कुछ नियम

  • ट्रांसफर से जुड़े कुछ नियम : PPF अकाउंट एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
  • नॉमिनी के अधिकार: अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नॉमिनी सीधे PPF अकाउंट का इस्तेमाल जारी नहीं रख सकता। नॉमिनी को पहले मृतक के अकाउंट से पेमेंट लेना होगा।
  • नॉमिनी का नया अकाउंट: हालांकि, नॉमिनी अपना नया PPF अकाउंट खोलने के लिए आज़ाद है, भले ही उसने पहले मृतक के अकाउंट से पेमेंट लिया हो।

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