भारतीय विवाह कानून का उल्लंघन करने का आरोप
YouTuber Arman Malik (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी पत्नियों के खिलाफ पटियाला की कोर्ट में एक याचिका दायर ेकी गई है। यह याचिका एडवोकेट दविंदर राजपूत की ओर से दायर की गई है। याचिका में अरमान मलिक व उनकी पत्नियों पर भारतीय विवाह कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह संविधान और भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध की श्रेणी में आता है।
इसके अलावा, एडवोकेट ने यह भी कहा है कि अरमान और पायल ने एक वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं के पवित्र चरित्र का अशोभनीय प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचाई है। इसे लेकर इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर, धार्मिक सजा काट रहीं पायल मलिक की शुक्रवार को डिप्रेशन के कारण तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी हालत ठीक है।
डीजीपी को भी भेजी शिकायत
वकील दविंदर राजपूत ने कहा कि अरमान मलिक और उनकी पत्नी पायल ने हिंदू देवी-देवताओं का स्वरूप धारण किया, जिसके फोटो हमारे पास है। इस संबंधी सिर्फ अदालत में ही केस नहीं किया, बल्कि सबसे पहले डीजीपी को शिकायत भेजी गई। ई-मेल के जरिए भी शिकायत भेजी गई। एसएसपी पटियाला को भी शिकायत दी गई है।
हिंदू संगठनों में रोष
वकील ने आगे कहा कि अरमान और पायल के कार्य से पंजाब के समस्त हिंदू संगठनों में रोष है। इस कारण कई संगठनों ने भी शिकायतें दी हैं। माफी देना हिंदू धर्म का बड़ापन है। माफी देने का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कानून एक अलग रास्ता है।
समाज को कर रहे कलंकित
दविंदर राजपूत ने आगे कहा कि कानून के मुताबिक, अरमान मलिक ने सोशल मीडिया पर 2 पत्नियां शो की हुई हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट के बिल्कुल उलट है। इस मामले में भी उन्होंने केस डाला था और पुलिस को भी शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया गया कि अरमान मलिक की तीसरी पत्नी भी है। समाज को ये लोग कलंकित कर रहे हैं। इसलिए धार्मिक भावनाओं सहित ओवरआॅल इनकी वीडियो पर पिटीशन दायर कर रहे हैं।
सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्थायी रूप से किया जाए बंद
वकील दविंदर ने मांग की है कि इन सभी व्यक्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्थायी रूप से बंद किया जाए। इनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता-1 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। 2 विवाह करने और धार्मिक प्रतीकों के अपमान के लिए इन्हें अपराधी घोषित कर कानूनी दंड दिया जाए।
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