Supreme Court Verdict: जनप्रतिनिधियों के बोलने की आजादी पर नहीं बैन की जरूरत

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Supreme Court Verdict

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली, (Supreme Court Verdict): सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस एसए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आज यह फैसला सुनाया।

किसी तरह के अतिरिक्त प्रतिबंध की जरूरत नहीं

संविधान पीठ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर अनुच्छेद 19 (2) के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा नागरिक पर किसी  तरह के अतिरिक्त प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। याचिका में कहा गया था कि क्या राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायक या उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति व बोलने की आजादी पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है?

सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते

जजों ने कहा कि एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान भले ही राज्य या केेंद्र सरकार के किसी भी मामले के लिए दिया गया हो, लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। इस तरह इसके लिए किसी मंत्री, सांसद या विधायक के बयान के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

अभद्र भाषा मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करती है

पांच जजों की पीठ में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना द्वारा सुनाए गए एक अलग फैसले में कहा गया कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी एक बहुत जरूरी अधिकार है, जिससे नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह शिक्षित व सूचित किया जा सके। उन्होंने कहा, अभद्र भाषा समाज को असमान बनाकर मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करती है और विशेष रूप से हमारे जैसे देश में विविध पृष्ठभूमि के नागरिकों पर भी हमला करती है।

आचार संहिता बनाकर लगाया जा सकता है अंकुश

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, यह संसद के विवेक पर निर्भर है कि वह सार्वजनिक पदाधिकारियों को नागरिकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए एक कानून बनाए। उन्होंने कहा, यह राजनीतिक दलों के लिए है कि वे अपने मंत्रियों द्वारा दिए भाषणों को नियंत्रित करें जो एक आचार संहिता बनाकर किया जा सकता है। कोई भी नागरिक जो इस तरह के भाषणों या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा से हमला महसूस करता है, वह अदालत का रुख कर सकता है।

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