Lalu Yadav’s next hearing on bail on 22 November: लालू यादव की जमानत पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को

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एजेंसी ,रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई ने जवाब देने के लिए समय मांगा जिसकी वजह से अदालत ने कार्रवाई 22 नवंबर तक स्थगित कर दी है। चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। झारखंड उच्च न्यायालय में लालू यादव के वकील ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दिए जाने की मांग की। न्यायाल में न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने मामले में आज लालू के वकीलों की दलील सुनी। वकील ने मुख्य रूप से उन्होंने लालू की उम्र एवं उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने मुव्वकिल को जमानत देने का अनुरोध किया है। अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए सीबीआई ने समय की मांग की जिसपर पीठ ने मामले पर सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। पच्चीस अक्तूबर को न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ से यादव ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। इसी आधार पर आठ नवंबर की तिथि निर्धारित हुई थी। दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) एक्ट के तहत सात- सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी है। चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में वह सजायाफ्ता हैं और फिलहाल बिरसा मुंडा कारागार के माध्यम से रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं।लालू यादव ने जमानत के लिए अपनी बीमारी का हवाला दिया है।

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