Dinkar Gupta to continue as DGP of Punjab, CAT order rejected by High Court: पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे दिनकर गुप्ता, कैट का आदेश हाईकोर्ट ने किया खारिज

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चंडीगढ़। पंजाब के डीजीपी पद पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति रद्द करने के कैट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार व डीजीपी दिनकर गुप्ता की अपील मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने कैट के फैसले को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब दिनकर गुप्ता पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे।
एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स के डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा तथा पीएसपीसीएल के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को गत वर्ष 7 फरवरी को दी गई नियुक्ति को चुनौती देते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की थी। इस वर्ष 17 जनवरी को कैट ने दोनों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए डीजीपी पद पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसी फैसले को पंजाब सरकार और दिनकर गुप्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। 21 जनवरी को उच्च न्यायालय ने कैट के आदेश पर रोक लगा दी थी। याचिका पर यूपीएससी ने जवाब दायर कर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को सही व सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों के अनुरूप बताया था। पंजाब सरकार ने •ाी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को सही बताते हुए कैट के आदेश को रद्द करने की अपील की थी। वहीं पंजाब सरकार ने •ाी इस नियुक्ति को सही करार दिया था। स•ाी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शुक्रवार को याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यूपीएससी पहले ही अपनी रिपोर्ट में स•ाी आवेदकों का रिकार्ड दे चुका है जिस पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही कैट के समक्ष याचिकाओं में नीति को चुनौती नहीं दी गई थी ऐसे में कैट का फैसला कानून की नजर में सही नहीं है। हाईकोर्ट ने 112 पन्ने के अपने आदेश में स•ाी मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए दिनकर गुप्ता के डीजीपी बने रहने का रास्ता साफ कर दिया।

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