Ten thousand houses of Aravalli forest: अरावली वनक्षेत्र के दस हजार मकानोंपर गिरी गाज, हरियाणा सरकार को दिया बुलडोजर चलाने का आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दस हजार मकानों पर गाज गिरा दी है। अरावली हिल्स क्षेत्र के खोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए दस हजाार घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि भूमि हथियाने वाले कानून की शरण नहीं ले सकते। अपने आदेश में कोर्ट ने फरीदाबाद, हरियाणा के नगर निगम और संबंधित पुलिस (फरीदाबाद) को छह सप्ताह के भीतर बेदखली का आदेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच नेअवैध निर्माण की बेदखली पर रोक लगानेसे इनकार कर दिया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पुनर्वास नीति को चुनौती देते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका में दावा किया गया है कि फरीदाबाद नगर निगम ने कथित तौर पर उचित प्रक्रिया और कानून का पालन किए बिना लगभग 1,700 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आज अपने आदेश में कहा, “हमारी राय में, याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी 2020 और अप्रैल 2021 के अपने आदेश में दिए गए निदेर्शों से बाध्य हैं।” . शीर्ष अदालत ने आज अपने आदेश में कहा, “वन भूमि के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

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