Relief in tax filing, now the deadline has been extended till 30 November: टैक्स भरने में मिली राहत, अब 30 नवंबर तक बढ़ाई गई समय सीमा

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नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोविड-19 तेजी से फैल रहा है। कोरोना महामारी के कारण अब सरकार नेअपने टैक्स पेयरर्स को और मोहलत दी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए अब 30 नवंबर तक का समय दे दिया है। बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइलिंग की सीमा 30 नंबर 2020 तक बढ़ाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बयाना जार ीकिया कि ‘मौजूदा समय को समझते हुए रिटर्न फाइल की समय सीमा को को बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे टैक्सपेयर्स को बेहतर प्लानिंग में मदद मिलेगी। कोरोना संकट के बीच करदाताओं को राहत देते हुए आयकर विभाग ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत निवेश / भुगतान की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया। वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है।

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