Now the matter of ownership of Krishna Janmabhoomi reached court, demand for removal of mosque: अब कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व का मामला पहुंचा कोर्ट, मस्जिद हटाने की मांग

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नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का राम मंदिर ममला हल होने के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्णजन्मभूमि मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। श्री कृष्ण विराजमान ने मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर 13.37 एकड़ पर स्वामित्व की मांग की है। वहां से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। ये विवाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर’ के रूप में जो अगले दोस्त रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। बता दें कि प्रयागराज में कुछ दिन पहलेअखाड़ा परिषद की बैठक में साधु-संत मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चा की थी। बता दें कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कराने वाले वृंदावन के मुख्य पंडित गंगाधर पाठक ने पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ एवं मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होना चाहिए। कोर्ट में इस मामले क ेसंदर्भ में कहा गया कि शाही ईदगाह ट्रस्‍ट ने श्रीकृष्‍ण से सम्‍बन्धित जन्‍मभूमि पर कब्‍जा रखा है। ईश्वर के स्थान पर एक ढ़ाचेंका निर्माण कर रखा है। उसमें यह भी कहा गया है कि उस ढ़ाचेके नीचे ही श्रीकृष्‍ण का जन्‍मस्‍थान है। याचिका में यह दावा भी किया गया कि मंदिर परिसर का प्रशासन सम्‍भालने वाले श्रीकृष्‍ण जन्‍मस्‍थान सेवा संस्‍थान ने सम्‍पत्ति के लिए शाही ईदगाह ट्रस्‍ट से एक अवैध समझौता किया। आरोप लगाया कि ‘श्री कृष्‍ण जन्‍मस्‍थान सेवा संस्‍थान’ श्रद्धालुओं के हितों के विपरीत काम कर है इसलिए धोखे से मस्जिद ईदगाह ट्रस्‍ट की प्रबंध समिति ने 1968 में सम्‍बन्धित सम्‍पत्ति के एक बड़े हिस्‍से को हथियाने का समझौता कर लिया।

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